राजधानी हरियाणा : प्रदेश सरकार ने संशोधित दो फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) के एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक के 4 महीनों के बकाया की अदायगी सभी कर्मचारियों को नकद करने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ते की इस राशि की अदायगी दिसम्बर में मिलने वाले नवम्बर के वेतन के साथ होगी। सरकार हरियाणा सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2016 हरियाणा सिविल सेवाएं (सुनिश्चित आजीविका प्रगति) नियम, 2016 लागू कर चुकी है, ताकि कर्मचारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के लाभ दिए जा सकें।
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