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Saturday, 12 November 2016

हाईकोर्ट ने दिए पीजीटी के इंटरव्यू टालने के आदेश, पहले स्क्रूटनी फिर इंटरव्यू

** पीजीटी गणित के 2,852 उम्मीदवारों का होगा इंटरव्यू
चंडीगढ़ : किसी भी भर्ती के लिए आए आवेदनों की पहले स्क्रूटनी और इसके बाद फिर इंटरव्यू लिए जाने को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सही प्रक्रिया माना है। जस्टिस राजीव नारायण रैना ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (गणित) के लिए आगे इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया को टालने के निर्देश देते हुए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) पास करने वाले अयोग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू की लिस्ट से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। 
याचिका में कहा गया कि पीजीटी गणित के 1,426 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए पदों से दोगुने 2,852 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। इनमें एचटेट पास करने वाले उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया। हाईकोर्ट ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल से पूछा कि इंटरव्यू पर सीधा बुलाने से पहले स्क्रूटनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? इसमें एचटेट पास करने वाले उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं किया गया? योग्य उम्मीदवारों में मेरिट तय करने के बाद इंटरव्यू पर बुलाया जाना चाहिए था। जस्टिस रैना ने फैसले में कहा कि कर्मचारी चयन आयोग पहले इंटरव्यू लिए गए उम्मीदवारों में से योग्य की सूची बनाए। स्क्रूटनी कमेटी सभी अयोग्य उम्मीदवारों को इस सूची से बाहर करे। इंटरव्यू लिए जा चुके उम्मीदवारों में से योग्य उम्मीदवारों को चुनने के बाद आयोग कुल पदों के दोगुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हुए प्रक्रिया आरंभ करे। 

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