** पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश पत्र जारी कर ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले कर्मियों को सख्त हिदायत दी है।
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के कर्मचारियों ने अब यदि ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया तो उन पर गाज गिर सकती है। हाई कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश पत्र में यह बात कही गई है।
पत्र में कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर चिंता जताई गई है और कर्मचारियों को इस बारे में चेतावनी भी जारी की गई है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रवैया अपनाया है।
पत्र में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान हाई कोर्ट के कर्मचारी फेसबुक, व्हाट्सएप व ट्वीटर पर अपलोडिंग करते हैं। यह स्थिति हाई कोर्ट की कार्यव्यवस्था के लिए सही नहीं है। ऐसे में कोर्ट के कर्मचारियों को इन सभी के ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। आदेश में कहा गया है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल ऑफिशियल कार्य के लिए किया जाए न की इंटरनेट सर्फिंग के लिए।
ऑफिशियल कार्य के अलावा एमरजेंसी की स्थिति में घर पर बात की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी इन आदेशों के चलते कोर्ट परिसर में इंटरनेट के जरिए दुनिया से जुड़े रहने वाले कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाई कोर्ट ने इस बारे में साफ शब्दों में जारी चेतावनी में कहा गया है यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सुप्रीटेंडेंट को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। db06:51pm
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