** जेबीटी शिक्षकों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अतिथि अध्यापकों को झटका देते हुए
हरियाणा सरकार को उनके पदों को खाली मानकर उनकी जगह नियमित शिक्षकों के
तबादले करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से गृह जिलों में आने की कोशिश
कर रहे नियमित शिक्षकों को राहत मिलेगी। हाई कोर्ट ने यह आदेश जेबीटी
शिक्षकों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए जारी किया।
याचिका में आरोप था
कि सरकार नियमित टीचर को उनके गृह जिले में नियुक्ति न देकर गेस्ट टीचर को
प्राथमिकता दे रही है। टीचरों का कहना था कि गेस्ट टीचर की पोस्ट को रिक्त
मानकर उनको उनके गृह जिलों में नियुक्ति दी जाए। वहीं सरकार का कहना था कि
गेस्ट टीचर के पदों को खाली नहीं माना जा सकता। इस पर कोर्ट ने अपने नौ
पेज के आदेश में कहा कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट अपने कई आदेश में कह
चुका हैं कि गेस्ट टीचर की जगह नियमित टीचरों को नियुक्ति दी जाए। ऐसे में
सरकार का यह फैसला गलत है कि गेस्ट टीचर की पोस्ट को खाली नहीं माना जा
सकता। हाई कोर्ट का यह आदेश उन गेस्ट टीचर के लिए परेशानी पैदा करने वाला
हैं जो कई साल से एक ही स्टेशन पर जमे हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद
उन स्टेशन पर नियमित टीचर को प्राथमिकता मिलेगी।
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