राजधानी हरियाणा : राज्य सरकार ने वित्त
वर्ष 2017-18 के लिए अपने कर्मचारियों को दिए गये विभिन्न ऋणों और अग्रिम
पर ब्याज की दर निर्धारित कर दी है। वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पहले अग्रिम के लिए 7.8 प्रतिशत की दर से और
मकान निर्माण, मोटर कार, स्कूटर, बाइक, मोपेड, साइकिल, कम्प्यूटर और विवाह
ऋणों के दूसरे अग्रिम के लिए 8.8% की दर से ब्याज वसूलने का निर्णय लिया
गया। विवाह ऋण के तीसरे अग्रिम के लिए 9.8% की दर से ब्याज वसूला जाएगा।
सामान्य भविष्य निधि कोष अन्य इसी प्रकार के कोष में जमा राशि पर 7.8%
वार्षिक की ब्याज दर निर्धारित करने का निर्णय लिया है। ये 1 अक्टूबर से 31
दिसंबर 2017 तक प्रभावी होंगी। ऋण के दुरुपयोग पर 10% वार्षिक की दर या
सामान्य ब्याज दर से अधिक का पैनल इंट्रेस्ट वसूल किया जाएगा
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