राजधानी हरियाणा : हरियाणा में अनुबंध पर लगे सभी
कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। भले ही वे
आउट सोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2, पार्ट-1 अथवा अन्य किसी भी पॉलिसी के तहत लगे
हों। लेकिन, उन्हें अपने विभाग में आवेदन करना होगा। इससे पहले सरकार की
कमेटी यह देखेगी कि संबंधित कर्मचारी फैसले के पैरा 42 में दिए गए मापदंड
(शर्तें) पूरी करता है या नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल
सेक्रेटरी राजेश खुल्लर ने सोमवार को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के एक
प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के दौरान यह भरोसा दिलाया। कर्मचारियों के
प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि उन्हें फैसले की तारीख 26 अक्टूबर, 2016 से
ही इसका लाभ मिलना चाहिए। जबकि सरकार ने यह 1 नवंबर, 2017 से देना तय किया
है।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा ने
बातचीत के बाद बताया कि संघ पहले से ही समान काम के लिए समान वेतन का लाभ
बिना किसी भेदभाव के सभी कांट्रेक्ट कर्मियों को दिए जाने की मांग करता रहा
है। भले ही वे किसी भी पॉलिसी के तहत क्यों लगे हों। सोमवार को बातचीत के
दौरान 11 अगस्त को सीएम मनोहर लाल के साथ हुई मीटिंग में तय हुए बिंदुओं की
समीक्षा भी की गई। इस दौरान कर्मचारियों की ओर से समान काम के लिए समान
वेतन का आदेश एनएचएम, गेस्ट टीचर, अनुबंधित बिजली कर्मचारियों और अन्य
कर्मियों के लिए लागू नहीं किए जाने पर असंतोष जाहिर किया गया। खुल्लर ने
यह भी भरोसा दिलाया कि कच्चे कर्मियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा
वर्ष 2011 और वर्ष 1993 की पॉलिसी में आने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों के
केस बनवाकर सरकार को भिजवाने के लिए कहा गया है।
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