नई दिल्ली: अब निजी स्कूलों में नौकरी पाने से पहले स्टाफ को हलफनामा देना
होगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को देखते
हुए स्कूल सुरक्षा नियमावली तैयार की है। हलफनामे के माध्यम से नवनियुक्त
स्टाफ एक बयान देगा कि किसी भी तरह के बाल अपराध में वह कभी भी लिप्त नहीं
रहा। स्कूल प्रबंधन हलफनामे की जानकारी शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास
मंत्रलय व बाल आयोग के साथ साझा करेंगे। अभी तक स्कूल नियमावली कहती है कि
स्कूलों में आने वाले नए स्टाफ का पुलिस सत्यापन हो। इस पर कई स्कूल
प्रबंधन आपत्ति जता चुके हैं। इस पर स्कूल प्रबंधनों का कहना है कि वे
पुलिस सत्यापन करवाने में असमर्थ हैं। स्कूल प्रबंधनों के लिए नया विकल्प
तैयार करते हुए नई स्कूल सुरक्षा नियमावली में इस प्रावधान को शामिल किया
गया है। प्रावधान के अनुसार स्टाफ अपनी नियुक्ति के दौरान सत्यापन दे
सकेगा। आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि स्कूलों की जिम्मेदारी तय
करना बेहद जरूरी है। नियम का पालन हो उसमें किसी भी तरह का बदलाव न किया
जाए।
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News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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