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Thursday, 16 November 2017

एडिड स्कूलों को राहत, सरकार के आदेश पर रोक

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत राज्य में एडिड स्कूलों में निजी प्रकाशक की पुस्तक पढ़ाने पर एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। हाई कोर्ट के जस्टिस आर के जैन ने इसके साथ ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को 22 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 
कुलभूषण शर्मा ने वकील पंकज मैनी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बोर्ड के चैयरमैन के आदेश को गैर कानूनी बताते हुए रद करने की मांग की हैं। याची ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड चेयरमैन ने 26 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में निजी प्रकाशक की पुस्तक पढ़ाने पर एक लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। बोर्ड चेयरमैन का यह आदेश हरियाणा एजुकेशन रूल्स 2003 के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने याची की दलीलें सुनने के बाद बोर्ड चेयरमैन के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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