** सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस जारी
नई दिल्ली : डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा रखने वाले संस्थान अब अपने नाम
के साथ विश्वविद्यालय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ऐसे सभी संस्थानों को नोटिस जारी कर 15 दिन के
भीतर अपने नाम से यह शब्द हटाने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने डीम्ड
संस्थानों को यह अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत दिया है।
यूजीसी ने इस संबंध में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा रखने वाले सभी
संस्थानों को नाम के साथ बॉक्स में -डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या डीम्ड
विश्वविद्यालय लिखने को कहा है। यूजीसी के सचिव पीके ठाकुर ने सभी 123
डीम्ड विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर इसके अमल की भी
जानकारी देने को कहा है। यूजीसी ने इसके साथ ही ऐसे सभी संस्थानों से सरकार
की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बदलाव कराने को भी कहा है।
इनके नाम से
हटेगा विवि शब्द :
यूजीसी के निर्देश के बाद जिन प्रमुख संस्थानों के नाम
से विश्वविद्यालय शब्द हट जाएगा, उनमें गुरुकुल कांगड़ी विवि हरिद्वार, जैन
विवि, एनआइटीटीई विवि, संतोष विवि, महर्षि मरकडेश्वर विवि अंबाला, नेहरू
ग्राम भारती विश्वविद्यालय कोटवा-जमुनीपुर, इलाहाबाद, लिंगया विवि फरीदाबाद
आदि हैं।
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