.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Wednesday, 29 November 2017

शिक्षा बोर्ड : दस्तावेजों में त्रुटियां दूर कर सकेंगे स्कूल मुखिया

डबवाली : शैक्षणिक दस्तावेजों में गलतियां स्कूल स्तर पर सुधारी जा सकेंगी। इसके लिए संबंधित का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मान्य होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के इस फैसले के बाद उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, शैक्षणिक दस्तावेजों में सुधार करवाने के लिए कार्यालयों में चक्कर लगा रहे थे। 
बोर्ड की सेकेंडरी ¨वग के सहायक सचिव ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके फैसले से अवगत करवाया है। सहायक सचिव के अनुसार भविष्य में परीक्षार्थी के नाम, पिता का नाम, स्वयं के नाम में उच्चारण के कारण अशुद्धि को बिना रिकॉर्ड के ठीक किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में विद्यालय मुखिया स्तर पर ही कार्यवाही पर्याप्त मानी जाएगी। अब तक अधिकतर शिकायतों में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सैनिकों के बच्चों के मामलों में रिकॉर्ड के आधार पर शुद्धि नहीं की जाती थी। यदि कोई कर भी देता था तो दाखिल खारिज रजिस्टर में खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी विद्यायल रिकॉर्ड को प्रति हस्ताक्षरित नहीं करते थे। बताया जा रहा है कि सितंबर 17 को बोर्ड कार्यालय में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई थी। जिसमें शैक्षणिक दस्तावेजों में गलतियों को बिना रिकॉर्ड ठीक करने का फैसला लिया था। जिसे करीब दो माह बाद लागू किया है। किसी छात्र के जन्म प्रमाणपत्र, नाम आदि रिकॉर्ड में गलती ठीक करवाने आने पर तीन वर्ष तक दाखिला खारिज रजिस्टर में शुद्धि करने की कटिंग को खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी प्रति हस्ताक्षरित करेंगे।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.