कैथल : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
गांव बालू में उपलब्ध सुविधाओं व शिक्षकों का रिकॉर्ड पेश न करने पर
हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस राकेश जैन ने 6 नवंबर तक सुनवाई
स्थगित करते हुए हरियाणा सरकार को कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करने के
आदेश दिए हैं। बालू गांव के स्कूल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर
विद्यार्थियों ने अधिवक्ता प्रदीप रापड़िया के माध्यम से हाई कोर्ट में
याचिका दायर की थी। विद्यार्थियों की अपील पर कोर्ट ने 11 अक्टूबर को सरकार
को नोटिस जारी करते हुए 23 अक्टूबर तक हरियाणा में स्कूलों में मूलभूत
सुविधाओं पर रिपोर्ट और शिक्षकों संबंधी रिकार्ड देने को कहा था, लेकिन
सरकार अपना जवाब दायर नहीं कर पाई। कोर्ट ने जनवरी 2018 में सुनवाई के लिए
तारीख तय की थी।
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