** तकनीकी शिक्षा मंत्री ने जारी किए आदेश, बनानी होंगी रैगिंग रोकने को कमेटियां
चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी तकनीकी कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे
अनिवार्य कर दिए गए हैं। इन कैमरों की क्षमता कम से कम डेढ़ माह की
रिकॉर्डिग की होनी चाहिए। इसके साथ ही तकनीकी कॉलेजों को अपने कर्मचारियों
के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन में पूरा ब्योरा उपलब्ध कराना होगा।
हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने बृहस्पतिवार को
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय के दिशा निर्देश लागू करने के आदेश
जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेजों में शैक्षणिक माहौल में सुधार के
लिए यह निर्देश जारी हुए। नई व्यवस्था के तहत अब तकनीकी कॉलेजों को स्वीकृत
एजेंसी से संस्थान के परिसर का सुरक्षा परीक्षण कराना होगा। तकनीकी शिक्षा
विभाग की प्रधान सचिव डा. सुमिता मिश्र के अनुसार सभी संस्थानों को शिकायत
निवारण समितियां, एंटी-रैगिंग समिति, महिला कर्मचारियों एवं छात्रओं का
यौन उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समिति एवं अनुसूचित जाति-अनुसूचित
जनजाति शिकायत निवारण समितियों का गठन करना होगा। इनके बारे में सूचनाएं
नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करनी होंगी।
तकनीकी शिक्षा मंत्री के अनुसार ऐसे
कॉलेजों के स्टाफ सदस्य और विद्यार्थी भी कई बार एजुकेशन टूर पर जाते हैं।
लिहाजा वहां भी उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त होना चाहिए। उन्होंने इन सुरक्षा
उपायों को तीन माह के भीतर पूरी तरह से लागू करने के आदेश जारी किए अन्यथा
उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।
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