** परीक्षा केंद्र के अंदर, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन आदि ले जाने पर है प्रतिबंध
भिवानी : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2014-2015 की लेवल-3 की रद हुई
परीक्षा के पुन: आयोजन 18 जून को दोपहर 2:00 बजे से सायं 4:30 बजे तक किया
जाएगा। इस परीक्षा के दौरान यदि कोई फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया तो उक्त
छात्र भविष्य में सरकारी नौकरी पाने से वंचित कर दिया जाएगा।
हरियाणा
विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. जंगबीर सिंह ने बताया कि परीक्षा के
आयोजन के लिए बोर्ड कार्यालय द्वारा सभी तैयारियां पूर्णता की ओर अग्रसर
हैं व परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए अनुक्रमांक भी जारी कर दिए गए हैं।
बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की
अनियमितता अथवा अनुचित साधन प्रयोग को पूर्ण रूप से रोकने तथा परीक्षा की
पवित्रता बनाए रखने के लिए शून्य सहनशीलता (जीरो टालरेंस) नीति अपनाई गई
है। इसके तहत परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक आइटम,
कैलकुलेटर, मोबाइल फोन आदि लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया
है।
उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षार्थियों की
वीडियोग्राफी व बायोमैट्रिक तकनीक के साथ-साथ इंकलेस पैड व पेपर से अंगूठों
के निशान लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र पर सभी कक्षों में
मोबाइल जैमर लगाए जाएंगे, ताकि मोबाइल, ब्लूटूथ व इस प्रकार के किसी भी
अन्य उपकरण के दुरुपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके।
यदि परीक्षा
केंद्र के अंदर किसी भी परीक्षार्थी के पास इस प्रकार के उपकरण पाए जाते
हैं, भले ही उसका प्रयोग किया गया हो अथवा नहीं, तो शून्य सहनशीलता के तहत
ऐसे परीक्षार्थियों पर बोर्ड के अनुचित साधन प्रयोग विनियमों के तहत
कार्रवाई करते हुए आपराधिक मामलों के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बोर्ड सचिव पंकज ने बताया कि परीक्षा के दौरान
परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधन प्रयोग
करने, विशेषकर प्रतिरूपण के केसों के मामलों में बोर्ड कार्यालय
द्वारा उसे भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से
वंचित किए जाने तथा राज्य सरकार में नौकरी पाने के लिए भी
किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किए जाने बारे सरकार को संस्तुति भेजी
जाएगी। dj
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