अब निजी स्कूलों में धारा 134ए के तहत मिलने वाले 25 प्रतिशत बच्चों के दाखिले के कोटे को दस प्रतिशत कर दिया। यह सुविधा अब बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को मिलेगी। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेल्फेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान कुलभूषण ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। अब सरकार ने इसे मान लिया।
2007 में धारा 134ए में दिया था 25 प्रतिशत आरक्षण : निजी स्कूलों में दाखिले के लिए सरकार ने 2007 में धारा 134ए लागू कर इसमें 25 प्रतिशत गरीब मेधावी बच्चों का कोटा फिक्स किया था। इसमें प्रावधान था इन बच्चों की फीस शेष 75 प्रतिशत बच्चों से वसूली जाएगी। 2009 में इसमें बदलाव किया गया कि स्कूल संचालक 75 प्रतिशत बच्चों पर 25 प्रतिशत बच्चों की फीस नहीं डाल सकते। इसका एसोसिएशन ने विरोध किया था।
अधिसूचना जारी किए जाने का दावा:
एसोसिएशन ने दावा किया कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब सारी स्थिति साफ हो गई। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। ..DB
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