** आदेश के बाद भी शिक्षक को प्रमोट नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सुनाई सजा
फतेहाबाद : हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी ड्राइंग टीचर की पदोन्नति न करना
शिक्षा विभाग के डायरेक्टर आरएस खरब को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने आदेशों
की अवहेलना करने पर उन्हें फतेहाबाद सहित प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों
में पांच हजार पौधे लगाने की अनोखी सजा सुनाई है। अगर वह ऐसा नहीं करते है
तो कोर्ट सख्त सजा भी सुना सकती है।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग द्वारा
वर्ष 2014 में ड्राइंग टीचर की प्रमोशन की सूची मांगी गई थी। उसी सूची में
ड्राइंग टीचर संदीप कुमार ने भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास फाइल
भेज दी। उसकी प्रमोशन मिडल हेड के पद पर होनी थी, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं
किया गया। इस पर संदीप ने हाईकोर्ट में 20 मई 2014 को याचिका दायर की।
1याचिका पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संदीप की चार महीने
में मिडल हेड के पद पर प्रमोशन करने का फैसला सुनाया, मगर विभाग के
अधिकारियों ने इसे अनदेखा कर दिया। इसके बाद ड्राइंग टीचर ने 4 मई 2016 को
हाईकोर्ट में अदालती आदेशों की अवेहलना करने की याचिका दायर की। हाईकोर्ट
ने शिक्षा विभाग के डायरेक्टर एलीमेंट्री एजुकेशन आरएस खरब को कोर्ट में
पेश होने का आदेश सुनाया। इस पर बीते दिन जब डायरेक्टर आरएस खरब पेशी पर
पहुंचे तो कोर्ट ने उन्हें प्रदेशभर के विभिन्न स्कूलों में पांच हजार पौधे
लगाने और उनकी देखरेख करने की अनोखी सजा सुना दी। साथ ही ड्राइंग टीचर की
जल्द से जल्द प्रमोशन करने के आदेश दिये।
प्रत्येक जिले के स्कूलों में 250 पौधे लगाने होंगे
हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रत्येक जिले के स्कूलों में 250 पौधे लगाने
होंगे। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को यह पौधे वन विभाग देगा। पौधे देने के
लिए कोर्ट द्वारा सभी जिले के वन विभाग को पत्र भी जारी कर दिया गया है।
अब डायरेक्टर को वन विभाग से पौधे लेकर स्कूलों में लगाने होंगे
"हाईकोर्ट द्वारा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को आदेशों की पालना न करने पर
उन्हें प्रदेशभर के विभिन्न स्कूलों में पांच हजार पौधे लगाने के आदेश दिए
गए हैं। कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्येक जिले के स्कूलों में 250 पौधे लगाने
है।"-- कृष्णा सिहाग, डीईओ। dj
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