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Tuesday, 22 August 2017

हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद नहीं दी नौकरी

चंडीगढ़ : पति की मौत के बाद क्लास-3 पोस्ट पर पत्नी को नियुक्ति देने के आदेशों की पालना न करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दाखिल याचिका में करनाल निवासी सुदेश कुमारी ने बताया कि उसके पति की मौत 2005 में हो गई थी और वे अंग्रेजी के लेक्चरर थे । पति की मौत के बाद उन्हें एक्सग्रेशिया स्कीम के तहत क्लास 4 का पद ऑफर किया गया। याची ने कहा कि इस स्कीम के तहत मृतक के पद से एक पद नीचे का स्थान दिया जाता है जो क्लास 3 का पद बनता है। ऐसे में हाई कोर्ट से अपील की थी कि उसे क्लर्क पद पर नियुक्ति दी जाए। हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए गत वर्ष सरकार को याची को क्लर्क के तौर पर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। साथ ही हरियाणा सरकार पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था। इन आदेशों की पालना न होने पर याची ने फिर से हाई कोर्ट की शरण ली है। हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अब एसीएस पीके दास सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई आरंभ की जाए। मामले में 31 अक्टूबर तक सभी प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करना होगा।

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