चंडीगढ़ :
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते
हुए हिंदी के 112 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी
है। याची ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जा
रही 1647 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी
किया था। इनमें 112 पद हिंदी के असिस्टैंट प्रोफेसर के थे, जिसके लिए याची
ने भी आवेदन किया था। याची ने बताया कि परीक्षा वाले दिन पेपर लीक मामले
में एक युवक को गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की गई
थी। याची ने कहा कि पेपर लीक के बावजूद इस परीक्षा के परिणाम के अनुसार
मेरिट सूची जारी की गई। इसके बाद अब इस मेरिट के अनुसार इंटरव्यू आरंभ होने
जा रहे हैं जो गलत है। इससे पहले हाई कोर्ट ने चयन सूची जारी करने पर रोक
लगाई थी। हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया था। सिंगल बेंच के फैसले के
खिलाफ डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की गई तो नियुक्ति प्रRिया पर फिर से
रोक लगा दी गई।
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