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Saturday, 12 August 2017

सरकारी बने एडिड स्कूलों को पदोन्नति व पेंशन नहीं

** 204 अनुदान प्राप्त स्कूलों के 2000 शिक्षकों व गैर शिक्षकों को टेकओवर करने की प्रक्रिया शुरू
** 04 स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया स्थायी नियुक्ति के लिए, मिलेगा न्यूनतम वेतनअलग-अलग स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई गईं
चंडीगढ़ : सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के स्वीकृत पदों पर तैनात पूरे स्टाफ को टेकओवर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश सरकार ने चार स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। छह साल पुरानी मांग पूरी होने से अनुदान प्राप्त स्कूलों के करीब 2000 शिक्षकों व गैर शिक्षकों को फायदा होगा। 1इन कर्मचारियों और शिक्षकों की नियुक्ति न्यूनतम वेतनमान में नए सिरे से होगी। यह वेतन पहले से दिए जा रही तनख्वाह से कम नहीं होगा। इसके अलावा इन कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में न तो कोई पदोन्नति दी जाएगी और न ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन। हालांकि सभी कर्मचारी सहायता प्राप्त स्कूल प्रबंधन द्वारा ब्याज की अदायगी सहित कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान या राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान के पात्र होंगे। एडिड स्कूलों के स्वीकृत पदों पर कार्यरत शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के टेकओवर के लिए स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम अधिसूचित कर दिया गया है। 
स्वीकृत पदों पर कार्यरत स्टाफ को अपने स्कूलों की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या प्रबंधक को आवेदन देना होगा। इसके बाद प्रबंधन 15 दिन के भीतर आवेदन के तथ्यों को प्रमाणित कर इन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजेंगे। चार स्क्रीनिंग कमेटियां नियुक्ति के लिए उपयुक्त कर्मचारी के नामों की सिफारिश करेंगी।
प्रधानाचार्य व हेड मास्टर और पीजीटी की नियुक्ति के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके नॉमिनी की अध्यक्षता में अलग-अलग स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएंगी। प्रशासकीय सचिव, अवर सचिव या निदेशक माध्यमिक शिक्षा इस समिति के सदस्य होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त या संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सदस्य सचिव होंगे। इसी तरह टीजीटी, शास्त्री तथा भाषा अध्यापकों, जेबीटी की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में मौलिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त या संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। लिपिकों, लैब अटेंडेंट, सेवादारों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त या संयुक्त निदेशक (प्रशासन) समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

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