नई दिल्ली : राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में गलत सवाल पूछे
जाने के बदले परीक्षार्थियों को पांच अतिरिक्त अंक दिए जाने के इलाहाबाद
हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। केंद्रीय माध्यमिक
शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा
है कि हाई कोर्ट नीट से संबंधित रिट याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता है।
सीबीएसई ने शुक्रवार को बयान जारी कर यह जानकारी दी है।1देश भर के सरकारी व
निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 7 मई 2017 को नीट का आयोजन किया
गया था। परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को अभ्यर्थी सुमित्र ने इलाहाबाद
हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 अगस्त
को फैसला सुनाते हुए सीबीएसई को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता समेत
अन्य अभ्यर्थियों को गलत प्रश्न के बदले मेरिट सूची के आधार पर पांच
अतिरिक्त अंक देना सुनिश्चित करे। सीबीएसई ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में
चुनौती दी थी।
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News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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