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Friday, 4 August 2017

गेस्ट टीचरों के फेर में क्यों रोकी नियमित की स्टेशन अलॉटमेंट

** मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक को दो सप्ताह में देना होगा जवाब
** नियमित शिक्षकों को स्टेशन अलॉट न करने पर सरकार को फटकार
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चयनित जेबीटी शिक्षकों को स्टेशन अलॉट न करने के मामले में सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने पूछा कि गेस्ट शिक्षकों के चक्कर में नियमित शिक्षकों की स्टेशन अलॉटमेंट क्यों रोकी गई है। गेस्ट शिक्षकों को बचाने के लिए तो यह नहीं किया जा रहा है। अगली सुनवाई पर हरियाणा सरकार जवाब दे कि इन अतिथि अध्यापकों को क्यों नहीं हटाया गया है। 
सुनील कुमार व अन्य ने दाखिल याचिका में अभी तक स्टेशन अलॉट न होने की बात कही थी। जस्टिस जीएस संधावालिया ने याचिका पर हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि गेस्ट शिक्षकों को हटाने के आदेश कब से जारी हो चुके हैं, लेकिन सरकार लगातार शिक्षकों की कमी की बात कहते हुए इन्हें रखे हुए है। अब जब सरकार के पास रेगुलर शिक्षक मौजूद हैं और उन्हें नियुक्ति भी दी जा चुकी है तो उन्हें स्टेशन अलॉट क्यों नहीं किए जाते हैं। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि कहीं अतिथि अध्यापकों को बचाने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। अगली सुनवाई के दौरान मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताएं कि आखिर कब इन शिक्षकों को निकाला जाएगा और नवचयनित जेबीटी शिक्षकों को स्टेशन अलॉट क्यों नहीं किया जा रहा है।

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