** मंडलीय समिति को चार हफ्ते में कार्यवाही पूरी करने का निर्देश
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनता इंटर कॉलेज अमरोहा के अर्थशास्त्र
प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति में आरक्षण देने के आदेश को रद कर दिया है। कोर्ट
ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश पावर कापरेरेशन केस में
दिए गए फैसले के तहत प्रोन्नति में आरक्षण अवैध घोषित कर चुका है।
साथ ही
हाई कोर्ट की पूर्णपीठ ने हीरालाल केस के फैसले में स्पष्ट किया है कि
एससी/एसटी को पांच पद रिक्त होने पर आरक्षण दिया जा सकता है। कोर्ट ने
माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंडलीय समिति को चार हफ्ते में नियमानुसार
प्रोन्नति पर योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देते हुए विचार कर निर्णय लेने का
निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज
अवस्थी की खंडपीठ ने प्रवक्ता तेज सिंह की विशेष अपील व याचिका को
निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी का कहना था
कि याची से दो वरिष्ठ अध्यापक प्रोन्नत होने तक सेवानिवृत्त हो चुके थे।
ऐसे में याची को प्रोन्नति देने में कोई तकनीकी गलती नहीं है। याची को एससी
कोटे में प्रोन्नति दे दी गई थी, जिसे रद करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी
थी। एकल पीठ द्वारा हस्तक्षेप न करने पर अपील दाखिल की गई थी। कोर्ट ने
उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली के नियम 14 के तहत नियमानुसार
कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
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