कुरुक्षेत्र : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की
ओर से की जा रही भूगोल विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परिणाम पर 31
अगस्त तक रोक लगा दी। इस मामले में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अमूल रतन
सिंह की अदालत में 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। जिसमें अगली तारीख 31 अगस्त
तय की है और न्यायालय की ओर से 31 अगस्त तक भर्ती परिणाम पर भी रोक लगाई
है। वहीं दूसरी ओर एचपीएससी की ओर से 21 अगस्त तक भर्ती में साक्षात्कार
प्रक्रिया को पूरा कर दिया।
याचिकाकर्ता रेखा देवी और अन्य की ओर से उच्च
न्यायालय के वकील गिरीश अग्निहोत्री, विजय पाल और सचिन कूंडू ने बताया कि
इस मामले में हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से पांच मार्च को परीक्षा आयोजित
की गई थी। जिसका परीक्षा परिणाम आयोग की ओर से एक जून 2017 को घोषित कर
दिया। याचिकाकर्ता की ओर से 31 प्रश्न गलत होने की बात कही गई थी। जिसकी
शिकायत आयोग को भी की थी, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की और परिणाम
घोषित कर दिया। जिसके बाद याचिकाकर्ता न्यायालय में चले गए थे।
31 गलत
प्रश्नों की रिपोर्ट सौंपी याचिकाकर्ता ने, आयोग ने माने सात :
याचिकाकर्ता
के वकील विजय पाल ने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित प्रश्न पत्र में
एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जांच की मांग की गई थी। जिसमें आयोग की ओर से
कार्रवाई न करने पर याचिकाकर्ता की ओर से रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराई थी।
यह रिपोर्ट जामिया मीलिया ईस्मालिया विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर
माजिद हुसैन की ओर से तैयार की गई है।जिसमें उन्होंने 12 प्रश्न ही पूरी
तरह से गलत हैं। जबकि 13 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। इसके अलावा छह प्रश्नो
में स्पेलिंग में गलतियां है।
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