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Tuesday, 22 August 2017

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कैसे होगी मिड-डे मील की निगरानी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से पूछा है कि देश भर के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना को लागू करने और उसमें स्वच्छता की निगरानी किस तरह की जाएगी। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। 
कोर्ट ने निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दो समितियां बनाने को कहा। कोर्ट अब इस मामले में 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत मिड-डे मील मामले में एनजीओ ‘अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी’ की 2013 में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने 2013 में बिहार के एक गांव में दूषित भोजन खाने के चलते 23 बच्चों की मौत जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए निर्देश जारी किए थे। शीर्ष अदालत ने 23 मार्च को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से मिड-डे मील योजना का लाभ लेने वाले कुल छात्रों की संख्या और अन्य जानकारियों तीन महीने के भीतर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा था।

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