चंडीगढ़ : हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए तय पात्रता को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर जस्टिस जसबीर सिंह व जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को 12 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अम्बाला निवासी राजीव व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 24 जनवरी को विज्ञापन जारी कर 1396 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके लिए 30 सितंबर 2013 की अधिसूचना का हवाला देते हुए नेशनल इलिजबिलिटी टेस्ट या स्टेट इलिजबिलिटी टेस्ट पास करने वालों को ही आवेदन के योग्य ठहराया गया था। याचिका में अधिसूचना खारिज करने की मांग करते हुए कहा गया कि वे पीएचडी धारक हैं। ऐसे में उन्हें इस पद के लिए आवेदक माना जाए। याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग से इस मामले पर जवाब मांगा है। db
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