आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन देने में निजी स्कूल आनाकानी नहीं कर पाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से अभिभावकों की मदद के लिए सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। अभिभावक सात मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीईओ परमजीत शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। इन आरक्षित सीटों पर सरकारी फीस देकर बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष के लिए बीपीएल व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित प्रार्थी विभाग की वेबसाइट : www.dsehry या डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. आरटीई हरियाणा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। dbymnr
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