चंडीगढ़ : स्पेशल भर्ती के जरिए हरियाणा सिविल सर्विसिस (एचसीएस) एग्जीक्यूटिव ब्रांच के 20 पदों के परीक्षा परिणाम पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं।
अलग अलग तीन याचिकाओं में हरियाणा सरकार की 16 सितंबर 2013 की अधिसूचना खारिज करने की मांग की गई जिसके तहत स्पेशल भर्ती करने का फैसला लिया गया। याचिकाओं में कहा गया कि इसके लिए सभी विभागों के प्रमुख को 15 अक्टूबर तक सिफारिशें भेजने को कहा गया। सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर एक ही पूल बना दिया जिससे अपने चहेतों को एचसीएस बनाया जा सके। db
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