चंडीगढ़ : हरियाणा के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी की सलामती के लिए नई राह खोलते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विभागों में नई नियुक्तियों से पहले सम्बंधित विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं की निरंतरता पर स्थिति को स्पष्ट करना होगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी नियुक्ति के विज्ञापन में सरकार को यह बात स्पष्ट करनी होगी कि नई नियुक्तियों का विभाग में पहले से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर क्या प्रभाव होगा। हाई कोर्ट ने हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग में 10 रिटायर्ड कैनाल पटवारियों की भर्ती के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को उक्त आदेश जारी किए।1नरवाना में कैनाल पटवारी कार्यरत हरि ओम सिंह ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने 15 मार्च को विभाग में 10 पदों पर रिटायर्ड कैनाल पटवारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। याची ने कहा था कि नए सेवानिवृत्त कैनाल पटवारियों की भर्ती के कारण उन्हें हटाया जा सकता है, जबकि वह 10 साल से अधिक समय से नरवाना वाटर सर्विस डिवीजन में कैनाल पटवारी के तौर पर कार्य कर रहा है। 1याचिका पर हरियाणा सरकार को निर्देश जारी करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव नारायण रैना ने कहा कि विभाग नई नियुक्तियों की प्रक्रिया को तभी आगे बढ़ाए जब नई नियुक्तियों से याची की नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
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