नई दिल्ली : हाईकोर्ट ने सीबीएसई को 10वीं क्लास के छात्र की मार्कशीट में
उसके और उसके माता-पिता के नाम में सुधार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस
रविंद्र भट और जस्टिस एके चावला की बेंच ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह
चार हफ्ते के भीतर छात्र को संशोधित मार्कशीट जारी करे। बेंच ने कहा कि
छात्र सर्टिफिकेट में पूरा नाम लिखने की मांग कर रहा है, जो सही है।
सीबीएसई का तर्क था कि नाम में बदलाव करना उनके वर्तमान नियम के खिलाफ
है।
सीबीएसई के अनुसार, नियम कहता है कि सर्टिफिकेट में जब चाहे सुधार नहीं
हो सकता। इससे प्रशासनिक असुविधा होती है। कोर्ट ने कहा कि मामला नाम में
बदलाव का नहीं सुधार का है। सिर्फ नामों में सुधार की मांग की गई है। इससे
पहले सिंगल बेंच ने गत सितंबर में छात्र की याचिका खारिज कर दी थी। छात्र
ने उसी आदेश को चुनौती दी थी। छात्र की मार्कशीट में उसका और उसके
माता-पिता का नाम शार्ट फार्म में लिखा था, उसने उसे पूरा लिखने का आग्रह
किया था।
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