पानीपत : शिक्षा विभाग ने आउट ऑफ स्कूल
की परिभाषा बदल दी है। 45 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर आउट ऑफ स्कूल में
गिनती होगी। बच्चे कक्षा से ज्यादा समय तक अनुपस्थित न रहें, इसके लिए
शिक्षकों को भी प्रयास करने होंगे। दरअसल, सरकारी स्कूलों में पदस्थ
अध्यापक बच्चों की घटती संख्या पर ज्यादा गंभीर नहीं है। हाजिरी रजिस्टर
में नाम दर्ज कर रिकार्ड बीईओ कार्यालय में जमा करा देते हैं। अब यह सब
नहीं चलेगा। पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक कोई बच्चा बिना किसी पूर्व सूचना
के लगातार 45 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसे आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा।
शिक्षक हाजिरी रजिस्टर में ऐसे बच्चों का नाम अब नहीं रख सकेंगे। 46 वें
दिन नाम काट देना होगा।
आउट ऑफ स्कूल का बढ़ेगा ग्राफ
मौलिक शिक्षा निदेशालय में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस निर्देश के बाद आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। रिकार्ड में पारदर्शिता आएगी। शिक्षक मिड डे मील के बजट में घालमेल नहीं कर सकेंगे।
मौलिक
शिक्षा निदेशालय ने पत्र के माध्यम से यह निर्देश जारी किया है। पत्र की
प्रति सभी डीईओ, डीईईओ, डाइट व गेटी प्रधानाचार्य, बीईओ, बीईईओ तथा सकूल
प्रमुख को भेज दी गई है। इस नई परिभाषा को सख्ती से लागू करवाने को कहा है।
किसी तरह की कोताही बरतने पर जिले में पदस्थ अधिकारी जिम्मेदार होंगे। dj
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