.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Wednesday, 31 August 2016

500 शिक्षकों की ट्रांसफर वाली नोटिफिकेशन पर रोक

चंडीगढ: शिक्षा विभाग पर ट्रांसफर पॉलिसी की अवहेलना कर 500 शिक्षकों को पुराने स्टेशन पर वापस भेजने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। साथ ही शिक्षकों को वापस पुराने स्टेशन पर भेजने पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। शिक्षकों को वापस भेजने के विरोध में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिका पलवल निवासी नदर सिंह की ओर से एडवोकेट मोहम्मद अर्शद ने दायर की है। याची के अधिवक्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार की 29 जून की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत प्रदेश भर के शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए ऑन लाइन नए स्टेशन के विकल्प को चुनने का मौका दिया गया था। विकल्पों को वेबसाइट पर शिक्षकों द्वारा चुना गया और इसी के अनुरूप चुने गए स्टेशन पर शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। याची ने कहा कि शिक्षकों ने अपनी ड्यूटियां नए दिए गए स्टेशनों पर ज्वाइन कर ली। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा पॉलिसी के खिलाफ 10 अगस्त को एक आदेश जारी किए जिसमें नए अलॉट स्टेशनों से 500 शिक्षकों को दोबारा उनके पूर्व के स्टेशन पर वापस भेजने का निर्णय ले लिया गया। याची की ओर से कहा गया कि वह लंबे समय से पुराने स्टेशन पर शिक्षण का कार्य कर रहे थे। और लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें उनकी पसंद का स्टेशन चुनने का मौका दिया गया था।                                                                      dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.