चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के
आदेश के बाद भी गेस्ट टीचरों को हटाकर उनके स्थान पर नियमित भर्ती न करने
पर कड़ा रूख अपनाया है। हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को हरियाणा शिक्षा
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कोर्ट में पेश हुए, हाईकोर्ट ने सुनवाई के
दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से काफी तीखे सवाल किए। दास ने कोर्ट
को बताया कि शिक्षा विभाग ने तो 1 साल पहले ही रेगुलर शिक्षकों की भर्ती के
लिए आग्रह पत्र हरियाणा स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन को भेज दिया था लेकिन अभी तक
कमीशन ने रेगुलर भर्ती पूरी नहीं की है। जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख
अपनाते हुए हरियाणा स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन के सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से
26 सितंबर को हाईकोर्ट में तलब कर लिया है।
यह है मामला
हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2011 को तिलकराज द्वारा दायर जनहित याचिका में यह आदेश दिया था कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी व पीजीटी के सभी रिक्त पदों पर गेस्ट टीचर्स की जगह रेगुलर शिक्षकों की भर्ती की जाए और 31 मार्च 2012 को सभी गेस्ट टीचर्स की सेवाएं समाप्त समझी जाए। तब सरकार व गेस्ट टीचर्स इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चले गए थे तो 30 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई लेकिन थी राहत देते हुए रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने की मियाद 322 दिन तय करते हुए तब तक गेस्ट टीचर्स को सेवारत रखने की अनुमति दे दी थी। dj
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.