जींद : शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर पॉलिसी की अवहेलना कर लगभग 500 से अधिक शिक्षकों को पुराने स्टेशन पर भेजे जाने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका के तहत याचिका दायर करने वाले तीनों याचिकाकर्ता प्रवक्ताओें को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए तबादलों पर स्टे दे दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर 2016 को होनी है। आदेशों के तहत तब तक ये तीनों याचिकाकर्ता अपने इच्छित स्कूलों में ही अपने कार्य करते रहेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर पॉलिसी की अवहेलना कर लगभग 500 से अधिक शिक्षकों को पुराने स्टेशन पर भेजे जाने के आदेश दिए थे। इन आदेशों पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राउवि जींद जंक्शन में कार्यरत अंग्रेजी प्रवक्ता दिनेश कुमार, रावमा विद्यालय जींद में कार्यरत जगदीश सिंह, रावमावि बहबलपुर हिसार के इतिहास प्रवक्ता पवन कुमार ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी।
उच्च न्यायालय ने प्रवक्ताओं की याचिका पर संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से याचिकाकर्ताओं के तबादले पर स्टे दे दिया है। स्टे दिए जाने के चलते अब तीनों याचिकाकर्ता अपने इच्छित स्कूलों में ही कार्य कर सकेंगे। इस मामले में उच्च न्यायालय में आगामी सुनवाई 17 नवंबर को होनी निश्चित हुई है। hb
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