सिवानी मंडी : धोखाधड़ी कर एक गेस्ट टीचर की नौकरी पर ज्वाइन कराने के मामले में अदालत ने तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल प्रिंसिपल और गेस्ट टीचर को 1-1 साल कैद की सजा सुनाई है आैर तीनों पर 1400-1400 रुपए जुर्माना भी लगाया।
यह है मामला
मामले के अनुसार, वर्ष-2006 में स्कूलों में गेस्ट टीचरों की भर्ती की गई थी। गांव भेरां स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हिंदी लेक्चरर पद के लिए गांव भेरां के ही पवन कुमार पुत्र जिले सिंह ने भी आवेदन किया था, लेकिन गांव भेरां के स्कूल में इस पद पर गांव गढवा के सुदेश कुमार को ज्वाइन करवा दिया गया। पवन कुमार ने बताया कि जब इस संबंध में संबंधित अधिकारी से जानकारी मांगी तो उन्होंने सुदेश कुमार की भेरां में रि एडजस्टमेंट बताया और इससे पूर्व उसे गांव बड़वा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 16 अप्रैल 2007 से 21 अप्रैल 2007 तक ज्वाइन किए हुए बताया गया।
इसके बाद पवन कुमार ने आरटीआई से जानकारी मांगी ताे पता चला कि स्कूल में यह पद उस दौरान रिक्त था और सुदेश कुमार ने यहां ज्वाइन नहीं किया गया। वहां की प्रिंसिपल ने झूठा रिकार्ड तैयार कर स्वयं ही दिया था। पवन जब रिकार्ड लेकर भेरां स्कूल पहुंचा तो वहां के प्रिंसिपल ने रिकार्ड को देखते हुए उसे फिर हटा दिया। आरोप है कि तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी बीर सिंह लेघां ने 12 नवम्बर 2007 को फिर सुदेश कुमार को ही इस स्कूल में रि एडजस्टमैंट कर दिया।
जिसके बाद पवन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जिस पर मंगलवार को निर्णय आ गया। अदालत ने तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी बीर सिंह लेघां, बड़वा स्कूल की तत्कालीन प्राचार्या कमलेश बैनीवाल और गेस्ट टीचर के पद पर ज्वाइन करने वाले गढवा निवासी सुदेश कुमार को 1-1 साल की सजा सुनाई है। dt
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