चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग पर ट्रांसफर पॉलिसी की अवहेलना कर 500 शिक्षकों
को पुराने स्टेशन पर वापस भेजने का आरोप लगाते हुए दाखिल की गई याचिका पर
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में
जस्टिस राजीव नारायण रैना के समक्ष मामला सुनवाई के लिए पहुंचा था। मामले
में याचिका दाखिल करते हुए फिरोजपुर ङिारका के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी
के पीजीटी असन की ओर से एडवोकेट मोहम्मद अरशद ने कहा कि हरियाणा सरकार की
29 जून की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत उन्होंने अपने नए स्टेशन के विकल्प सौंपे
थे। इस पर उन्हें मेवात के नूंह स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
में ट्रांसफर कर दिया गया था। याची ने वहां 6 अगस्त को अपनी ड्यूटी ज्वाइन
कर ली। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से पॉलिसी के खिलाफ 10 अगस्त को एक
आदेश जारी कर नए अलॉट स्टेशनों से 500 शिक्षकों को उनके पूर्व के स्टेशन पर
वापस भेज दिया गया। दज
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