.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Tuesday, 30 August 2016

चयनित 9455 जेबीटी की नियुक्ति पर रोक जारी

चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी की नियुक्ति पर लगी रोक के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक टाल दी है। हाईकोर्ट ने याची के वकील के बाहर होने के कारण यह सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले में 11 मई को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 जेबीटी को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक के साथ ही भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किया जिसमें इस भर्ती को सही करार दिया गया था। इससे पहले एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को 31 मार्च को खारिज करते हुए भर्ती को सही करार दिया था। 
हुडा सरकार ने जाते-जाते साल 2014 में इन टीचरों का चयन किया था। इस बीच एक स्नातकोत्तर (एमए) अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सरकार के नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया के दौरान उसे शैक्षणिक योग्यता के दो अंक अधिक मिलने थे। शैक्षणिक योग्यता में इनका लाभ दे दिया गया, लेकिन इंटरव्यू में हासिल अंकों में से दो अंक काट लिए गए। ऐसे में वह चयन से वंचित रह गया। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।                                                      dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.