चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी विभाग या संस्था से आवेदकों को सेवा लेने के लिए शपथ-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल स्वयं घोषणा पत्र देना होगा, परंतु कानून या संवैधानिक नियमों के तहत आने वाली सेवाओं के लिए शपथ-पत्र देना होगा। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार को यह सूचना मिली है कि सरकारी पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2010, 30 दिसंबर 2013 और 26 मार्च 2014 को जारी हुए पत्रांे के दिशानिर्देशों की पालना विभागों, बोडरें, निगमों और विवि द्वारा नहीं की जा रही है। आवेदक फिर भी आवेदन के साथ शपथ-पत्र संलग्न करने के लिए पूछ रहे हैं। इससे उन्हें खासी परेशानी हो रही है।
शपथ पत्र लेने से होती है परेशानी
बेकार के शपथ-पत्रों को लेने से आवेदकों को बहुत परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उगा न्यायालय, चण्डीगढ के रजिस्ट्रार, सभी डीसी, बोडरें व निगमों के प्रबंधक निदेशकों व मुख्य प्रशासकों व विवि के रजिस्ट्रारों को कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों की अनुपालना अक्षरश: सुनिश्चित की जाए। hb
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