चंडीगढ़ : हरियाणा में प्रमोशन में आरक्षण की नीति का फायदा ले चुके
कर्मचारियों को राहत जारी रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की
अगली सुनवाई तक प्रभावित कर्मचारियों को डिमोट करने के अपने अंतरिम आदेश
को जारी रखा हैं। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर मामला
विचाराधीन होने के कारण 19 सितम्बर तक स्थगित कर दी। इस मामले में आरक्षण
का लाभ पाकर प्रमोट हुए आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने भी अर्जी दाखिल कर
आरक्षण पॉलिसी के तहत प्रमोट करने की अपील की है। अर्जी में कहा गया कि
पूर्व में प्रमोशन पा चुके एससी कर्मचारियों को रिवर्ट नहीं किया जा रहा
है। वे भी आरक्षण पॉलिसी के तहत प्रमोशन के लिए योग्य हैं और उन्हें भी
प्रमोट किया जाए। जैसे पूर्व में प्रमोट हुए एससी कर्मचारियों की प्रमोशन
इस याचिका पर निर्भर है, वैसे उनकी प्रमोशन को भी इस याचिका के परिणाम पर
निर्भर रखा जाए। याची पक्ष की ओर से कहा गया कि नियमों के अनुरूप इन
कर्मचारियों को मिला प्रमोशन गलत है और इन्हें रिवर्ट किया जाना चाहिए। इस
दौरान कोर्ट को बताया गया कि कुछ याचिकाएं इसी प्रकार की हैं जो सुप्रीम
कोर्ट में लंबित हैं और ऐसे में उनपर आने वाले फैसले को देखकर इस याचिका पर
आदेश जारी करना आसान हो जाएगा। dj
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