चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी
या अधिकारी चंडीगढ़ व पंचकूला स्थित कार्यालयों में कार्यरत हैं और
चंडीगढ़, पंचकूला या मोहाली में रहते हैं, वे सेवानिवृत्ति के उपरांत अपना
या अपने आश्रितों का रिहायशी अथवा जाति प्रमाणपत्र अपने विभाग से बनवा सकते
हैं। सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां बताया कि ये प्रमाणपत्र इस शर्त
पर जारी किए जाएंगे कि संबंधित कर्मचारी या अधिकारी ने सेवानिवृत्ति
उपरांत अन्य राज्यों से अपना या अपने आश्रितों का रिहायशी प्रमाणपत्र न
बनवाया हो तथा इससे संबंधित कोई भी अन्य लाभ न लिया हो। उन्होंने बताया कि
इस आशय का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सेवानिवृत्त अधिकारियों व
कर्मचारियों को अपना या अपने आश्रितों का रिहायशी अथवा जाति प्रमाणपत्र
बनवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस संबंध में सभी
विभागाध्यक्षों को एक पत्र भेजा गया है। dj
.

Breaking News
News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.