जींद : आरटीई नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को प्रवेश दिलाने के संबंध में अब शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है।
शुक्रवार को इस संबंध में जिला के सभी खंड शिक्षाधिकारियों, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र सिंह हुड्डा ने की। बैठक में सभी खंड स्तर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सभी अपने-अपने खंड में स्थित प्राइवेट स्कूलों में आरटीई नियम 134-ए का अनुपालन सुनिश्चित करे तथा जैसे ही उक्त नियम के अंतर्गत प्रवेश हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु कार्रवाई की जाए।
जिला शिक्षा अधिकारी ने जिला के सभी निजी विद्यालयों से अपील की कि वे सभी आरटीई नियम 134-ए का अनुपालन अपने स्तर पर सुनिश्चित करें। उक्त नियम के अंतर्गत इच्छुक विद्यार्थियों से आफलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए जिले में 8 सुविधा केंद्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जीन्द, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जीन्द, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाना कलां, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिल्लूखेड़ा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगूरां, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना व राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेलरखां में बनाए गए हंै।
जींद जिले में इन स्कूलों ने नहीं भेजी सूचना
जिले के केवल सात निजी विद्यालयों द्वारा उक्त नियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना आनलाइन नहीं दी गई । ये स्कूल सरछोटूराम मिडल स्कूल अलेवा, आंनद विद्यापीठ मिडल स्कूल जीन्द, जागृति हाई स्कूल लजवानाखुर्द, डीएवी नरवाना, दीनानाथ मेमोरियल कान्वेंट स्कूल नरवाना, महावीर जैन हाई स्कूल नरवाना व प्रगति प्राइमरी स्कूल लुदाना शामिल हंै। dt
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