चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के
हितों को ध्यान में रखते हुए निजी स्कूलों को 31 मार्च 2017 तक एक वर्ष के
लिए अस्थायी मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि वे इस दौरान
निर्धारित मानदंड पूरे कर सकें। इस फैसले से करीब 1200 स्कूलों को लाभ
मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा
(संशोधन) नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत स्कूलों की स्थायी मान्यता के
मामलों को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में
गठित जिलास्तरीय कमेटियों द्वारा 933 निजी स्कूलों की स्थायी मान्यता के
मामलों को रद कर दिया गया है और 1159 निजी स्कूलों की मान्यता मामले में
जिलास्तरीय कमेटियों के पास लंबित पड़े हैं। इन 1159 निजी स्कूलों को 31
मार्च, 2017 तक एक वर्ष के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया
है। ऐसे निजी स्कूलों को भी मानदंड पूरा करने के लिए एक वर्ष की अस्थायी
मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने जिला स्तरीय कमेटी की
मान्यता रद करने के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है। dj
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