** गेस्ट टीचर की नियुक्ति वाली पोस्ट को तबादले के लिए रिक्त ना मानने पर भी टिप्पणी
कम्प्यूटराइज्ड प्रोग्राम के जरिए शिक्षा विभाग में नई नीति के तहत तबादले जारी रहेंगे। हाईकोर्ट ने इस नीति के खिलाफ दायर याचिका तो स्वीकार कर ली है लेकिन नीति पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।
कोर्ट ने शिक्षा विभाग के ACS, सेकेंडरी और एलिमेंट्री एजुकेशन के निदेशकों को नोटिस जारी कर दिया है और अपना पक्ष रखने को कहा है।
साथ ही, अदालत ने गेस्ट टीचर की नियुक्ति वाली पोस्ट को तबादले के लिए रिक्त ना मानने पर भी टिप्पणी की है और इसे स्थाई कर्मचारियों के अधिकार का हनन बताया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार यह साबित करे कि स्थाई अध्यापकों के मुकाबले अतिथियों के तवज्जो देने का यह नियम कैसे सही है
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