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*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Wednesday, 20 July 2016

हरियाणा कैबिनेट का फैंसला :
हरियाणा सरकार ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने निर्णय किया कि गेस्ट टीचर की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को अनुकंपा के आधार पर वित्तीय मदद दी जाएगी। सरकार ने गेस्ट टीचरों काे अनुबंध आधार पर कार्यरत व्यक्तियों सहित तदर्थ, दैनिक मजदूरी, अनुबंध आधार पर सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों कार्यरत व्यक्तियों के लिए लागू नीति में शामिल करने का फैसला किया है। इससे राजकीय स्कूलों में नियुक्त गेस्ट टीचर की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

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