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Thursday, 21 July 2016

गेस्ट टीचर्स की मृत्यु पर परिवार को मिलेगी ‌3 लाख रु. की मदद

** एक्सग्रेसिया पॉलिसी का लाभ प्रदेश के 12 हजार अतिथि शिक्षकों को भी
चंडीगढ़ : एक्सग्रेसियापॉलिसी का लाभ अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स को भी मिलेगा। इसके तहत गेस्ट टीचर की मृत्यु होने पर परिवार को तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह फायदा सभी गेस्ट टीचर्स को मिलेगा। भले वे किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से लगे हों या एडहॉक, कांट्रेक्ट या डेली वेजिज पर। इस पॉलिसी में अभी तक सरकारी विभागों, बोर्ड, कॉरपोरेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी ही शामिल थे। अब सरकार ने इसमें गेस्ट टीचर्स को भी शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार नियमों में संशोधन करेगी। 
सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। प्रदेश में करीब 12 हजार गेस्ट टीचर्स हैं। ये स्थायी किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से बुलाए जाने पर सहमति बनी।                                                                  db

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