चंडीगढ: हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन तबादलों में गेस्ट टीचर्स के
पदों को रिक्त न मानने के निर्णय के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए
पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब
किया हैं। इसके लिए हाईकोर्ट ने 24 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
अशोक कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी के उस नियम को चुनोती दी है जिसके तहत नई ट्रांसफर पॉलिसी में ये भी प्रावधान किया गया है कि ट्रांसफर के दौरान गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति वाले पदों को रिक्त नहीं माना जायेगा और ये पद ट्रांसफर के लिए विकल्प चुनने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। याचियों के वकील जगबीर मलिक ने बेंच को बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसा प्रावधान करना नियमित शिक्षकों के साथ भारी अन्याय है और अतिथि अध्यापकों को संरक्षण देना है।
यह प्रावधान भेदभाव वाला है। नियमित शिक्षक की पदोन्नति होने पर भी उन पदों पर उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती जिन पदों पर गेस्ट अतिथि अध्यापक कार्यरत है। याचिका में मांग की गई है कि नियमित जेबीटी शिक्षकों के तबादलों के समय अतिथि अध्यापक वाले पदों को भी रिक्त माना जाए व ये पद ट्रांसफर के विकल्प चुनने के लिए उपलब्ध हों। dj
अशोक कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी के उस नियम को चुनोती दी है जिसके तहत नई ट्रांसफर पॉलिसी में ये भी प्रावधान किया गया है कि ट्रांसफर के दौरान गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति वाले पदों को रिक्त नहीं माना जायेगा और ये पद ट्रांसफर के लिए विकल्प चुनने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। याचियों के वकील जगबीर मलिक ने बेंच को बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसा प्रावधान करना नियमित शिक्षकों के साथ भारी अन्याय है और अतिथि अध्यापकों को संरक्षण देना है।
यह प्रावधान भेदभाव वाला है। नियमित शिक्षक की पदोन्नति होने पर भी उन पदों पर उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती जिन पदों पर गेस्ट अतिथि अध्यापक कार्यरत है। याचिका में मांग की गई है कि नियमित जेबीटी शिक्षकों के तबादलों के समय अतिथि अध्यापक वाले पदों को भी रिक्त माना जाए व ये पद ट्रांसफर के विकल्प चुनने के लिए उपलब्ध हों। dj
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.