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Thursday, 28 July 2016

ट्रांसफर पॉलिसी : शिक्षा विभाग 29 को कोर्ट में रखेगा अपना पक्ष

पंचकूला : पीजीटी व लेक्चरर जो मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आवेदन नहीं कर सके और प्रक्रिया से बाहर रह गए, उन्हें अगले महीने फिर से मौका दिया जाएगा। वहीं ट्रांसफर पॉलिसी की खामियों को भी अध्यापक संघ के साथ मिल कर साझा करते हुए दूर किया जायेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग 29 जुलाई को कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा।
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ हरियाणा का शिष्टमंडल राज्य प्रधान वजीर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा सुधार व शिक्षक संबन्धित मांगो को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से चंडीगढ़ में मिला। बैठक में अध्यापक संघ की तरफ से ट्रांसफर पॉलिसी में यूनियन के सुझावों को शामिल करने की मांग उठाई गई। महासचिव सीएन भारती ने शिक्षा सुधार व शिक्षा विभाग में नीतिगत मुद्दों बारे पी के दास सचिव शिक्षा विभाग हरियाणा के सामने विस्तार से सुझाव रखे। भारती ने पीके दास से हुई बातचीत पर बताया कि एमआईएस ट्रांसफर प्रकिया जारी है और पाॅलिसी पर 29 जुलाई को कोर्ट में शिक्षा विभाग अपना पक्ष रखेगा तथा कोर्ट का जैसा निर्णय होगा विभाग वैसा ही निर्णय लेगा।
श्री दास ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ट्रांसफर पॉलीसी बारे यूनियन ने सुझाव दिए जिन पर वर्तमान प्रकिया के बाद गुण दोष आधार पर फैसला लिया जाएगा।
खंड से लेकर संयुक्त निदेशक तक पदोन्नति
श्री दास ने बताया कि जल्द ही खण्ड शिक्षा अधिकारी से लेकर ज्वाइंट डारैक्टर तक पदोन्नति जारी की जाएगी। हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, पर पदौन्नति सूचियां सीध्र जारी की जाएंगी। संस्कृत के नियम संशोधन का मामला भी प्रकिया में है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य शिक्षक का पद दिया जाए इस पर यूनियन ने काफी जोर दिया। जिस पर पी के दास सचिव शिक्षा हरियाणा ने जांच करवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा शिक्षकों की अन्तरजिला स्थानान्तरण और अन्य मामलों पर भी बातचीत हुई।                                                   dt 

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