चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने पहली जनवरी से 30 सितंबर, 2006 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन हेतु संशोधित पेंशन नियम (भाग-।।) 2009 में संशोधन का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि संशोधन के अनुसार पहली जनवरी से 30 सितंबर, 2006 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन सेवानिवृत्ति के समय उसके पद के पे-बैंड तथा ग्रेड-पे में कुल न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत (या एचएजी मामले में वेतनमान का न्यूनतम 50 प्रतिशत) से कम नहीं होगी। यदि कोई पेंशनभोगी 37400-67000 के पे-बैंड में 10,000 रुपये की ग्रेड-पे में सेवानिवृत्त हुआ तो उसकी न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन 37400+10000 रुपए के 50 प्रतिशत (23]700 रुपये) की बजाय 43,390+10,000 रुपए का 50 प्रतिशत होगी जोकि 26,695 रुपये है।
हालांकि, जहां नियमानुसार पूरी पेंशन के लिए अधिकतम अपेक्षित योग्यता सेवा लागू है, पेंशन यथानुपात कम हो जाएगी, परंतु किसी भी मामले में यह 3500 रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगी। यह संशोधन 6 फरवरी, 2015 से लागू होगा। dt
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