नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) के लिए पात्रता शर्तों को बरकरार रखा है। साथ ही कहा है कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है।
जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट के फैसलों को निरस्त कर दिया। फैसला यूजीसी के पक्ष में सुनाया। यह भी कहा कि निचली अदालतों को शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि स्पष्ट तौर पर वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो। यूजीसी एक विशेषज्ञ संस्था है। यह उस पर है कि वह क्वालिफाइंग के लिए क्या क्राइटेरिया तय करता है। ....db
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