चंडीगढ़ : स्कूली शिक्षा विभाग की सचिव ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर राज्य के स्कूलों में पुस्तक वितरित न करने के मामले में कोर्ट को बताया सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि भविष्य में इस तरह की दिक्कत पैदा न हो। हलफनामे में बताया गया है कि यह सारी दिक्कत प्राइवेट प्रकाशन कंपनी द्वारा पुस्तक समय पर न छापने के कारण हुई है। सचिव ने कोर्ट को बताया कि 3 सितंबर को नई निविदा सूचना जारी कर दी गई है, 28 दिन के भीतर सप्लाई शुरू हो जाएगी। जिलों से हरियाणा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग के डिपो से पुराना स्टाक उठा कर स्कूलों में दिया जा रहा है। हर स्कूल में बुक बैंक है जहा पर बच्चे अगली क्लास में जाने पर अपनी पुरानी पुस्तक जमा करवा देते है वहां से भी पुस्तक बच्चों में वितरित की जा रही है एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शिक्षा सचिव को जवाब देने का आदेश देते हुए कहा था कि वो सुनिश्चत करे कि बच्चों की पढ़ाई पुस्तकों के कारण प्रभावित न हो। वो जवाब दायर कर बताए कि वो इस मामले में क्या कदम उठा रही है और भविष्य में इस तरह की कोई समस्या न आए इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। 1सिरसा निवासी करतार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राज्य के स्कूलों में बच्चों को शिक्षा विभाग की तरफ से मिलने वाली पुस्तक अभी तक नहीं मिली है, जबकि राज्य में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर की पहले पखवाड़े से शुरू होने वाली है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने जनवरी माह में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में देने का आदेश दिया है।......dj
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