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Wednesday, 24 September 2014

गेस्ट टीचर्स मामले में शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस

** 719 अवैध गेस्ट टीचर्स को न हटाने पर हाईकोर्ट सख्त  
चंडीगढ़ : पहले हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के 719 अवैध गेस्ट टीचर्स को हटाने के आदेश जारी करने के बाद भी हरियाणा के शिक्षा निदेशक उनको हटा नहीं रहे। मंगलवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस आरके जैन ने हरियाणा शिक्षा विभाग के निदेशक विवेक अत्रे को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि गेस्ट टीचर को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
इस मामले में 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें हाईकोर्ट ने हरियाणा में अवैध तौर पर नियुक्त किए गए 719 गेस्ट फैकल्टी को हटाने का आदेश देते हुए नियुक्ति करने वाले शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। सितंबर 2012 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि सरकार उन सभी शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिसने नियमों को ताक पर रख कर इन गेस्ट टीचर की नियुक्ति की है। कोर्ट ने सरकार को दोषी अधिकारियों से गेस्ट टीचरों को दिए गए वेतन की वसूली का भी आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने पात्र अध्यापक संघ से जुड़े बृजेन्द्र कुमार नामक एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया था। जिसमें अवैध तौर पर नियुक्त किए गए 719 गेस्ट फैकल्टीज को हटाए जाने की मांग की थी। याचिका में नियुक्ति करने वाले बीईओ व डीईओ के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने दोषी जिला व खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2005 में हुई गेस्ट टीचर नियुक्तियों में किस कदर अनियमितताएं हुईं, इसका खुलासा शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई जांच के बाद सामने आया है। जिला फरीदाबाद में कुल 83 गेस्ट स्कूल लेक्चरर की नियुक्तियां की गई। इसमें चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 83 में से 40 नियुक्तियां नियम विरुद्ध की गई। अर्थात् 50 प्रतिशत नियुक्तियां नियमानुसार नही की गई। इसी प्रकार मास्टर वर्ग में कुल 120 पदों पर गेस्ट टीचर लगाए गए, जिनमें से मात्र 27 की नियुक्ति नियमानुसार पाई गई व 93 की नियुक्तियां नियमों को ताक पर रखकर की गई। 
इसी प्रकार सीएंडवी वर्ग में कुल 58 गेस्ट टीचर की नियुक्तियों में से 46 की नियुक्तियां नियम विरुद्ध पाई गई।शिक्षा विभाग द्वारा गेस्ट टीचर नियुक्तियों में निरंतर शिकायतें मिलने के बाद इस संबंध में सात डिप्टी डायरेक्टर्स को विभिन्न जिलों में गड़बड़ी की जांच सौंपी गई थी। पंचकूला, पानीपत व भिवानी में 19-19, जींद में 17, पलवल में 15, सोनीपत-कुरूक्षेत्र में 10-10, रोहतक में 8, महेन्द्रगढ़-रेवाड़ी में 7-7, झज्जर में 1 सहित कुल 700 से भी ज्यादा नियुक्तियां अनियमित तरीके से पाई गई। 
विभागीय जांच में यह बात सामने आई थी कि कई स्थानों पर नियुक्त कुछ गैस्ट टीचर्स ने अपनी नियुक्ति के महीनों बाद निर्धारित डिप्लोमा-डिग्री हासिल की। वहीं कई गेस्ट टीचर्स ओवर-ऐज, बिना सब्जेक्ट कंबीनेशन, प्रतिबंध के बाद नियुक्ति, बिना मैरिट लिस्ट, बिना कोई चयन-प्रक्रिया अपनाएं नियुक्तियां, बिना वर्क लोड तथा स्वीकृत पद पर नियुक्त पाए गए। 
जांच में कई गेस्ट टीचर्स तो फर्जी ढंग से समायोजित हुए पाए गए। वहीं कई गेस्ट टीचर्स ने नियुक्ति के लिए स्वयं को संबंधित गांव का निवासी सिद्ध करने के लिए राशन कार्ड में भी हेराफेरी कर डाली। कई मात्र सरपंच के कहने से ही बिना किसी वैध दस्तावेज के गांव के निवासी मान लिए गए।                                                 dj

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