चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा ने टीजीटी भर्ती में भाग लेने वाले हजारों उम्मीदवारों को राहत देते हुए सभी को प्रोविजनल तौर आवेदन करने की छूट दे दी। पीठ ने हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड को भी आदेश दिया कि वो इस बाबत मीडिया के माध्यम से उम्मीदवारों को जानकारी दे। ये सभी आवेदन याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगे।
टीजीटी भर्ती के लिए अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस एसके मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने यह आदेश दिया। याचिका में बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में हजारों टीजीटी टीचर के पदों की भर्ती के दौरान अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के तहत स्नातक तक दो कक्षाओं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए हैं, जबकि एचटेट लेते समय इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। ऐसे में उनकी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद वे दो कक्षाओं में कम नंबर होने पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील अनुराग गोयल ने पीठ ने बताया कि अच्छे अकादमिक रिकार्ड क गलत व्याख्या की है। यह नियम उन उम्मीदवारों का भविष्य खत्म कर देगा जो अपनी आर्थिक दशा या कई अन्य कारणों से शुरुआती पढ़ाई के दौरान तय अंक नही ले पाए या उन बच्चों के लिए जो गांव के स्कूल में पढ़े है उनको इस भर्ती के रेस से बाहर कर देगा। dj
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